रेलवे बोर्ड ने 07 मार्च 2025 को एक नया परिपत्र जारी किया है, जिसमें रेलवे पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को फिक्स्ड मेडिकल एलाउंस (FMA) से OPD (CGHS) में बदलाव या इसके विपरीत परिवर्तन करने की सुविधा दी गई है। यह सुविधा उन पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध होगी जो रेलवे अस्पताल या स्वास्थ्य इकाई से 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं और रेलवे कर्मचारी लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम (RELHS) के लिए पात्र हैं।
FMA में क्या है नया बदलाव?
पहले, रेलवे पेंशनभोगियों को FMA से OPD में बदलाव या इसके विपरीत परिवर्तन करने की अनुमति केवल एक बार मिलती थी और इसमें कई प्रक्रियात्मक बाधाएं थीं। अब नए दिशा-निर्देशों के तहत इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:
- FMA से OPD में बदलाव करने की प्रक्रिया:
- यदि कोई रेलवे पेंशनभोगी FMA छोड़कर OPD सुविधा लेना चाहता है, तो उसे Form-2 भरकर बैंक/वितरण प्राधिकरण (Disbursing Authority) को आवेदन करना होगा।
- OPD से FMA में वापसी:
- यदि कोई पेंशनभोगी OPD सुविधा छोड़कर FMA लेना चाहता है, तो उसे Form-2A भरकर आवेदन करना होगा। यह फॉर्म पहले से रेलवे बोर्ड के 15 सितंबर 2009 के पत्र में उपलब्ध है।
- आवेदन प्रक्रिया:
- पेंशन वितरक बैंक आवेदन प्राप्त करने के बाद उसमें दिए गए विवरण को पेंशन भुगतान आदेश (PPO) से सत्यापित कर रेलवे पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण (Pension Sanctioning Railway) को भेजेगा।
- यदि आवेदन रेलवे विभाग को सीधे प्राप्त होता है, तो इसे रेलवे के पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा।
- डिजिटल सत्यापन और अपडेट:
- रेलवे पेंशन विभाग HRMS, IPAS और UMID पोर्टल पर डेटा को अपडेट करेगा।
- पेंशनभोगी का UMID कार्ड नए मेडिकल विकल्प के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
- प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद:
- बैंक/वितरण प्राधिकरण Form-3 जारी करेगा, जिसमें FMA समाप्ति की पुष्टि होगी।
- पेंशनभोगी के PPO में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे और इसकी सूचना संबंधित वित्तीय अधिकारियों को भेजी जाएगी।
इस नए बदलाव का उद्देश्य
- पेंशनभोगियों को FMA और OPD के बीच स्विच करने की सुविधा देकर चिकित्सा सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाना।
- प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना ताकि बदलाव की जानकारी तुरंत अपडेट हो सके।
- रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
निष्कर्ष:
रेलवे बोर्ड का यह निर्णय पेंशनभोगियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार FMA या OPD का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि आप रेलवे पेंशनभोगी हैं और इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी बैंक या रेलवे पेंशन कार्यालय से संपर्क करें।

मेरा नाम एन. डी. यादव है। मुझे लेखन के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने लेखनी के दौरान सरकारी नीतियों, कर्मचारियों और पेन्शनभोगियो के लाभ, पेंशन योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाने का कार्य किया है।
मेरे लेखों का उद्देश्य लोगों को सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। मैं अपने लेख में हमेशा यह प्रयास करता हूं कि भाषा सरल हो, जानकारी उपयोगी हो और पाठक को किसी भी विषय को समझने में कठिनाई न हो।