पेंशनधारकों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए आयोजित 13वीं पेंशन अदालत में ऐसे कई मामलों का निपटारा किया गया, जो वर्षों से अनसुलझे पड़े थे। इनमें से तीन मामले विशेष रूप से ऐसे थे, जिनमें लंबे समय से वित्तीय देरी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण पेंशनधारक मानसिक व आर्थिक पीड़ा झेल रहे थे। लेकिन अब, भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की सख्त पहल और सक्रिय भूमिका के चलते इन पेंशनर्स को उनका हक और सम्मान दोनों लौटाया गया है।
✅ मामला 1: श्रीमती नथी देवी को 4.89 लाख रुपये के फैमिली पेंशन एरियर की प्राप्ति
पति: स्व. श्री राम, पूर्व सिपाही, भारतीय सेना
समस्या: 1 जनवरी 2006 से फैमिली पेंशन का पुनरीक्षण नहीं हुआ था।
शिकायत संख्या: DOPPW/E/2024/0083750
श्रीमती नथी देवी, एक सैनिक की विधवा हैं, जिनका जीवन उनके पति की मृत्यु (2017) के बाद कठिनाइयों से भरा रहा। उनका परिवार पेंशन PCDA के सर्कुलर नंबर 555, 568 और 570 के अनुसार समय पर रिवाइज नहीं किया गया था। जब लंबे इंतजार के बावजूद समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने CPENGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की।
DoPPW की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और रक्षा मंत्रालय को लगातार रिमाइंडर भेजे। आखिरकार, 1 जनवरी 2006 से फैमिली पेंशन का पुनरीक्षण हुआ और ₹4.89 लाख रुपये की बकाया राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की गई। यह आर्थिक मदद उनके लिए केवल वित्तीय राहत ही नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की आधारशिला बन गई।
✅ मामला 2: श्री हरदीप सिंह को 6 साल बाद 2.80 लाख रुपये की विकलांगता पेंशन एरियर
पद: पूर्व हवलदार, भारतीय सेना
सेवानिवृत्ति तिथि: 30 मई 1998
शिकायत संख्या: DOPPW/P/2024/0012404
श्री हरदीप सिंह को सेवा पेंशन के साथ-साथ विकलांगता पेंशन भी स्वीकृत की गई थी। लेकिन उनकी विकलांगता की दर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिए जाने के बावजूद, 01.01.2006 से 30.06.2019 तक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। यह देरी SPARSH प्रणाली में NPC की गैर-प्रस्तुति के कारण हुई।
थक-हारकर उन्होंने CPENGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। DoPPW ने इस मामले को PCDA प्रयागराज के समक्ष प्रमुखता से रखा। अंततः ₹2.80 लाख की बकाया राशि उन्हें प्राप्त हुई। यह भुगतान उनके लिए एक भावनात्मक और आर्थिक सहारा लेकर आया।
✅ मामला 3: श्रीमती नार देवी को पति की मृत्यु के 34 महीने बाद फैमिली पेंशन और ₹6.75 लाख की एरियर राशि
पति: स्व. भगवती राम, पूर्व हवलदार, भारतीय सेना
मृत्यु तिथि: 16 अप्रैल 2022
शिकायत संख्या: DOPPW/P/2024/0008295
पति की मृत्यु के बाद भी श्रीमती नार देवी को फैमिली पेंशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनका नाम PPO में शामिल ही नहीं किया गया था। उन्होंने कई बार विभागों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। आखिरकार, उन्होंने CPENGRAMS पर शिकायत दर्ज कराई।
DoPPW की पहल पर यह मामला रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा गया और तेजी से कार्रवाई हुई। नतीजा ये रहा कि 17.04.2022 से फैमिली पेंशन प्रारंभ कर दी गई और ₹6.75 लाख की बकाया राशि उनके खाते में जमा कर दी गई।
निष्कर्ष: “संवेदनशीलता और सक्रियता से मिलता है न्याय”
13वीं पेंशन अदालत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब सरकारी तंत्र सक्रिय होता है और संवेदनशीलता के साथ कार्य करता है, तो पीड़ित पेंशनभोगियों को न्याय मिलना तय है। DoPPW की सतत निगरानी, CPENGRAMS पोर्टल की पारदर्शिता और विभागीय समन्वय की वजह से अब पेंशनधारकों को वर्षों पुराना बकाया मिल पा रहा है, जिससे वे अपने बुज़ुर्ग जीवन को सम्मानपूर्वक जी सकें।