MTS कर्मचारियों के Rule-38 ट्रांसफर को लेकर डाक विभाग का नया स्पष्टीकरण, जानिए पूरी प्रक्रिया

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नई दिल्ली, 8 अगस्त 2026: डाक विभाग ने Multi-Tasking Staff (MTS) कर्मचारियों के Rule-38 के तहत ट्रांसफर अनुरोधों को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह मामला विशेष रूप से Postal Units और DAP (PAO) Offices के बीच Rule-38 के तहत होने वाले ट्रांसफर से संबंधित है।

डाक विभाग के अनुसार, MTS कर्मचारियों को Rule-38 के तहत एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर का विकल्प उपलब्ध है। हालांकि, DAP (PAO) कार्यालयों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ी सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इस तरह के अनुरोधों के निपटारे को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।

Rule-38 के तहत MTS कर्मचारियों को क्या सुविधा है?

डाक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार MTS कर्मचारी Subordinate Office, Administrative Office और DAP (PAO) Office आदि के बीच Rule-38 के तहत ट्रांसफर का अनुरोध कर सकते हैं।

हालांकि, Rule-37 के तहत Subordinate Office के MTS कर्मचारी को Administrative Office या DAP (PAO) Office में ट्रांसफर करने का प्रावधान नहीं है। इसके लिए Rule-38 की प्रक्रिया लागू होती है।

DAP (PAO) ऑफिस में ट्रांसफर के लिए क्या व्यवस्था है?

कुछ Circles की ओर से यह बताया गया था कि MTS कर्मचारियों को DAP (PAO) Offices में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए संबंधित कर्मचारी ऑफलाइन आवेदन जमा कर रहे थे।

इस स्थिति को देखते हुए डाक विभाग ने निर्णय लिया कि जब तक सभी संबंधित Cadres के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू नहीं होती, तब तक MTS कर्मचारियों के Rule-38 ट्रांसफर अनुरोधों को मैन्युअल यानी ऑफलाइन तरीके से प्रोसेस किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बात

यदि किसी MTS कर्मचारी ने DAP (PAO) में ट्रांसफर के लिए ऑफलाइन आवेदन किया है और उसका कोई ट्रांसफर अनुरोध ऑनलाइन पोर्टल पर भी दर्ज है, तो उसे ऑनलाइन ट्रांसफर अनुरोध वापस लेना होगा।

इसके बाद संबंधित ट्रांसफर आवेदन को ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

नए ट्रांसफर आवेदन कैसे प्रोसेस होंगे?

नए Rule-38 ट्रांसफर अनुरोधों को संबंधित Circle/Division द्वारा ऑफलाइन माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा। यह प्रक्रिया उस तरीके के अनुसार होगी, जिसका इस्तेमाल Rule-38 ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने से पहले किया जाता था।

डाक विभाग ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने तक MTS कर्मचारियों के ट्रांसफर अनुरोध लंबित न रहें।

ट्रांसफर में प्राथमिकता कैसे तय होगी?

Rule-38 ट्रांसफर अनुरोधों की प्राथमिकता तय करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्राथमिकता तय करते समय मुख्य रूप से निम्न बातों को देखा जाएगा:

  1. आवेदन करने का आधार – जैसे PwBD, Compassionate Appointment, Spouse आदि।
  2. आवेदन प्राप्त होने की तारीख
  3. वर्तमान कैडर में ज्वाइन करने की तारीख
  4. जन्म तिथि
  5. कर्मचारी का नाम अल्फाबेटिकल क्रम में

इससे ट्रांसफर अनुरोधों को एक निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत निपटाने में मदद मिलेगी।

MTS कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

इस स्पष्टीकरण से उन MTS कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो Rule-38 के तहत DAP (PAO) Office में ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा नहीं मिलने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

अब ऐसे मामलों में ऑनलाइन सुविधा शुरू होने तक संबंधित कर्मचारी ऑफलाइन माध्यम से Rule-38 ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनके आवेदन को Circle/Division द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा।

निष्कर्ष

डाक विभाग का यह स्पष्टीकरण MTS कर्मचारियों के Rule-38 ट्रांसफर अनुरोधों को लेकर महत्वपूर्ण है। खासकर DAP (PAO) Offices में ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध होने तक ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर अनुरोधों को प्रोसेस करने की व्यवस्था की गई है।

कर्मचारियों को सलाह है कि वे अपने Circle/Division से संबंधित प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

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