भारत में हर वर्ष ITR दाखिल करने की प्रक्रिया कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। उम्र के इस पड़ाव पर जहां जीवन को सरल होना चाहिए, वहीं टैक्स से जुड़ी जटिलताएं कभी-कभी भारी पड़ जाती हैं। खासकर तब, जब उन्हें विभिन्न छूटों और कटौतियों की सही जानकारी न हो।
यदि आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना था, तो आपके पास टैक्स बचत के कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन प्रावधानों का लाभ उठाकर अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं।
✅ सीनियर और सुपर सीनियर सिटीज़न्स के लिए उच्च टैक्स छूट सीमा
पुरानी टैक्स व्यवस्था में सीनियर सिटीज़न्स (60-80 वर्ष) को ₹3 लाख और सुपर सीनियर सिटीज़न्स (80 वर्ष से अधिक) को ₹5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता।
साथ ही, अगर आपकी कुल टैक्स योग्य आय ₹5 लाख तक है, तो आप सेक्शन 87A के तहत पूर्ण टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। यानी आपकी देनदारी “शून्य” हो जाएगी।
✅ पेंशन और ब्याज आय वालों को रिटर्न फाइल करने से छूट
यदि आपकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज तक सीमित है और आपकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्म 12BBA भरकर उस बैंक में जमा कर सकते हैं जहां से पेंशन मिलती है। इससे आपकी टैक्स प्रक्रिया सरल हो जाती है।
✅ सेक्शन 80C के तहत बचत योजनाएं
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत हैं, तो धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। इसके तहत एक खास योजना है:
👉 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
- इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक निवेश कर सकते हैं (सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्र में थोड़ी छूट है)।
- अधिकतम निवेश सीमा: ₹30 लाख
- टैक्स छूट सीमा: ₹1.5 लाख तक
- ब्याज दर (मार्च 2025 तक): 8.2% प्रति वर्ष (तिमाही भुगतान)
- ध्यान दें: यदि सभी SCSS खातों से कुल ब्याज ₹50,000 से अधिक हो जाए, तो उस पर टैक्स लगेगा।
✅ सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट
स्वास्थ्य बीमा आज की आवश्यकता बन चुका है, खासकर वृद्धजनों के लिए।
- वरिष्ठ नागरिक अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
- यदि बच्चों ने अपने माता-पिता (वरिष्ठ नागरिकों) के लिए यह प्रीमियम चुकाया है, तो वे भी इसका लाभ ले सकते हैं।
खास स्थिति:
- यदि वरिष्ठ नागरिक खुद, अपने लिए ₹50,000 और अपने माता-पिता के लिए भी प्रीमियम भरते हैं, तो कुल छूट ₹1 लाख तक हो सकती है।
- जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वे मेडिकल खर्चों पर भी ₹50,000 तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
✅ फिक्स डिपॉजिट ब्याज पर अतिरिक्त छूट: सेक्शन 80TTB
बैंक या डाकघर की बचत और सावधि जमा (FD) से प्राप्त ब्याज पर वरिष्ठ नागरिक ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि कुल ब्याज इससे अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा।
निष्कर्ष
वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कई प्रकार की सुविधाएं और छूट दी जाती हैं। यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो न केवल टैक्स की राशि कम की जा सकती है, बल्कि यह आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी मज़बूत करता है।
सुझाव: ITR फाइल करने से पहले अपनी Annual Information Statement (AIS) और Form 26AS को ज़रूर जांच लें, जिससे आपकी आय व कटौतियों में कोई त्रुटि न हो।
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