खुशख़बरी, पेंशनभोगियों को शानदार तोहफा, बढ़ी पेंशन के साथ मिलेगा 3 सालों का एरियर

पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बढ़ी पेंशन और एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, वे एक वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment) के हकदार हैं, जो उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलनी चाहिए थी।

पेंशनभोगियों के लिए आया बड़ा फैसला

यह निर्णय Writ Petition No. 23620 of 2024 में आया, जिसमें Pensioners Welfare Association और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया।

कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति श्री विवेक जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा:

“जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, वे 1 जुलाई या 1 जनवरी को देय एक वार्षिक वेतनवृद्धि के हकदार हैं।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलेDirector (ADMN) and HR KPTCL v. C.P. Mundinamani (2023 SCC OnLine SC 401) – का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि:

  • यदि कर्मचारी ने पूरे एक वर्ष सेवा अच्छे आचरण के साथ पूरी की है, तो वह वार्षिक वेतनवृद्धि का पात्र होता है।
  • चाहे वह वेतनवृद्धि देय तिथि पर सेवा में हो या ना हो।

सरकार का सर्कुलर भी आया काम

राज्य शासन के वित्त विभाग ने 15 मार्च 2024 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि 30 जून/31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को 1 जुलाई/1 जनवरी को वेतनवृद्धि दी जाए।

तीन साल तक मिलेगा एरियर

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि:

  • यदि कर्मचारी ने समय पर याचिका दाखिल की है, तो उसे पिछले तीन वर्षों का एरियर भी मिलेगा।
  • लेकिन अगर याचिका 19 मई 2023 के बाद दाखिल की गई है, तो उसे 1 मई 2023 से आगे की पेंशन में वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।

भुगतान की समय-सीमा

कोर्ट का आदेश:

सभी याचिकाकर्ताओं को वेतनवृद्धि जोड़कर संशोधित पेंशन और अन्य लाभ चार महीने के भीतर दिए जाएं।

किसे मिलेगा लाभ?

  • वे सभी कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए।
  • जिन्होंने समुचित सेवा और अच्छा आचरण बरकरार रखा हो।
  • जिन्होंने याचिका या आवेदन समय से दाखिल किया हो।

सलाह: अब क्या करें?

यदि आप या आपके परिजन 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं और वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिला, तो:

  1. अपने विभाग/पेंशन कार्यालय से संपर्क करें।
  2. इस कोर्ट आदेश की कॉपी संलग्न करें।
  3. भुगतान की प्रक्रिया के लिए आवेदन करें।

निष्कर्ष

यह फैसला न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश के उन पेंशनभोगियों के लिए मिसाल बन सकता है, जिन्हें वर्ष की अंतिम तिथि पर रिटायर होने के कारण वेतनवृद्धि से वंचित कर दिया गया। अब वे सभी इस लाभ के हकदार हैं।

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