जून की पेंशन और स्पर्श पोर्टल में तकनीकी समस्या, पेंशनर्स के लिए जरूरी निर्देश

देशभर के पेंशनर्स के लिए हाल ही में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप पेंशनर्स हैं और आपकी पेंशन स्पर्श पोर्टल से आती है, तो यह लेख आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसमें चार मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है:

1. स्पर्श पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें और पेंशन में रिकवरी की आशंका

हाल के महीनों में कुछ पेंशनर्स ने शिकायत की है कि उन्हें मई की पेंशन कम मिली या उसमें से कोई रकम कट गई। यही स्थिति जून की पेंशन में भी हो सकती है, जो 30 जून को मिलने वाली है। यह समस्या हर पेंशनर को नहीं, बल्कि कुछ मामलों में देखने को मिली है।

क्या करें?

  • सबसे पहले पीसीडीए (Pension Controller) के कस्टमर केयर पर संपर्क करें और रिकवरी का कारण पूछें।
  • इसके बाद स्पर्श पोर्टल पर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करके शिकायत दर्ज करें।
  • इसके साथ ही CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) में भी शिकायत दर्ज करें।

ध्यान रखें, अगर वाकई कोई गलत रिकवरी हुई है, तो वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धनराशि वापस प्राप्त हो सकती है।

2. ईसीएचएस कार्डधारकों के लिए नई राहत

आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से 64 केबी ईसीएचएस कार्ड रखने वाले 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को वार्षिक सत्यापन (Annual Validation) से छूट दी गई है।

मुख्य बातें:

  • अगर आपका कार्ड वार्षिक सत्यापन के कारण ब्लॉक हो गया है, तो निकटतम पॉलीक्लिनिक जाकर उसे अनब्लॉक कराएं।
  • यह छूट केवल उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगी जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है।

इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को सालाना प्रक्रिया के झंझट से राहत मिलेगी।

3. फॉर्म 16 और टैक्स से जुड़ी नई जानकारी

स्पर्श पोर्टल से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से अपडेट आया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय और टीडीएस की जानकारी अब TRACES पोर्टल पर उपलब्ध है।

जानकारी कैसे देखें:

  • अपने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करें।
  • ‘View Tax Credit’ सेक्शन में जाकर Form 26AS में अपनी TDS डिटेल्स देखें।
  • Form 16 जल्द ही स्पर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए समय-समय पर पोर्टल चेक करते रहें।

4. कोर्ट के आदेश से अनावश्यक रिकवरी रुकवा सकते हैं

अगर CPGRAMS या RTI के माध्यम से भी आपकी पेंशन से की जा रही अनावश्यक कटौती नहीं रुक रही है, तो कोर्ट के माध्यम से राहत मिल सकती है।

रिकवरी के प्रकार:

  • मान्य रिकवरी: जैसे कि कम्यूटेशन की वैध कटौती जो नियमों के अनुसार होती है।
  • अमान्य रिकवरी: जब 15 साल पूरे होने के बाद भी कम्यूटेशन कट रहा हो या बिना गलती के पैसा काटा जा रहा हो।

समाधान:

  • पहले CPGRAMS और RTI के जरिये प्रयास करें।
  • अगर कोई असर नहीं होता, तो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में याचिका दायर करें।
  • कोर्ट का आदेश प्राप्त होने पर ही रिकवरी को रोका जा सकता है।

ध्यान दें, किसी और पेंशनर के कोर्ट आदेश को दिखाकर आप अपनी रिकवरी नहीं रुकवा सकते। हर मामला व्यक्तिगत होता है और इसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

निष्कर्ष

पेंशनर्स के लिए यह आवश्यक है कि वे इन सभी जानकारियों को गंभीरता से लें। चाहे वह स्पर्श पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियां हों, आयकर से जुड़ी डिटेल्स हों या ईसीएचएस कार्ड की वैलिडेशन की प्रक्रिया—सभी जानकारियां आपके अधिकारों और भत्तों से जुड़ी हैं।

आपके लिए जरूरी सलाह:

  • हर महीने पेंशन आने के बाद उसे अच्छी तरह जांचें।
  • कोई भी कटौती दिखे तो उसका कारण जानने के लिए कार्रवाई करें।
  • सरकारी पोर्टल्स पर शिकायत दर्ज करने में देरी न करें।

Leave a Comment