जब कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उनके परिवार के सदस्य या नामांकित व्यक्ति को कुछ विशेष आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ उनकी सेवा की अवधि और पेंशन स्कीम (CCS Rules या NPS) पर निर्भर करते हैं।
1. यदि कर्मचारी CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत आता है, तो ये लाभ मिलता है:
- परिवार पेंशन (Family Pension)
- मृत्यु ग्रेच्युटी (Death Gratuity)
- सामान्य भविष्य निधि (GPF) में जमा धनराशि
- अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment)
- CGEGIS (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना)
- CGHS (सरकारी स्वास्थ्य योजना) या FMA (नकद चिकित्सा भत्ता)
2. यदि कर्मचारी NPS (New Pension Scheme) के अंतर्गत आता है:
- NPS से संचित धन या परिवार पेंशन (जैसा विकल्प चुना गया हो)
- मृत्यु ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- CGEGIS लाभ
- CGHS से स्वास्थ्य सुविधाएँ
आवश्यक दस्तावेज व फॉर्म (Form List)
लाभ | आवश्यक फॉर्म | कौन भरता है? |
---|---|---|
परिवार पेंशन | फॉर्म-14 (CCS नियम) | परिवार के सदस्य |
मृत्यु ग्रेच्युटी | फॉर्म-12 | नामांकित व्यक्ति |
GPF / Leave Encashment / CGEGIS | कोई फॉर्म नहीं, केवल दस्तावेज़ | कार्यालय से स्वीकृति |
CGHS | स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्धारित फॉर्म | परिवार सदस्य |
ज़रूरी दस्तावेज (Family Pension व Death Gratuity के लिए)
परिवार पेंशन हेतु:
- कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दावेदार का PAN कार्ड की फोटो प्रति
- बैंक खाता विवरण (एकल खाता)
- पता प्रमाण
- दो पासपोर्ट फोटो
- हस्ताक्षर के दो नमूने
- शारीरिक पहचान विवरण
- संपर्क विवरण (मोबाइल/ईमेल)
मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु:
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- PAN कार्ड की कॉपी
- हर नामांकित व्यक्ति को अलग दावा देना होगा
प्रक्रिया (Process): BHAVISHYA पोर्टल के माध्यम से
- Head of Office (HOO) द्वारा फॉर्म-14 व 12 भरा जाएगा
- सारे दस्तावेज BHAVISHYA पोर्टल पर अपलोड होंगे
- HOO इसे Pay and Accounts Office (PAO) को अग्रेषित करेगा
- PAO अंतिम स्वीकृति देकर CPAO को भेजेगा
- CPAO बैंक को निर्देश देगा और PPO (Pension Payment Order) जारी करेगा
प्रोविजनल परिवार पेंशन (Provisional Family Pension)
यदि सभी दस्तावेज (फॉर्म-14, मृत्यु प्रमाणपत्र, बैंक विवरण) मिल गए हैं और दावेदार प्रमाणित है, तो:
- HOO बिना इंतज़ार किए तुरंत अस्थायी परिवार पेंशन स्वीकृत कर सकता है
- यह नियम DoPPW OM दिनांक 29.07.2020 द्वारा स्पष्ट किया गया है
- PAO भी सेवा बुक के बिना प्रोविजनल पेंशन जारी कर सकता है
अतिरिक्त जानकारी:
- यदि कोई विवाद हो (जैसे एक से अधिक दावेदार), तो कार्यालय को पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र (Family Member Certificate) की मांग करनी होती है
- अविवाहित पुत्रियों को भी परिवार पेंशन मिल सकती है, बशर्ते वे आर्थिक रूप से आश्रित हों
- यदि कर्मचारी की मृत्यु कर्तव्य पालन के दौरान हुई हो (जैसे पुलिस, सेना आदि), तो विशेष पेंशन का प्रावधान होता है
निष्कर्ष:
सरकारी सेवा में कार्यरत किसी कर्मचारी के निधन पर सरकार द्वारा परिवार को अनेक प्रकार के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। परंतु सही और समय पर प्रक्रिया अपनाना बेहद ज़रूरी है, ताकि लाभ शीघ्रता से मिल सके।