कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद सबसे पहले राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली का तोहफा दे दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को जुलाई 2026 से बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा।
1 जुलाई 2026 से मिलेगा 63% DA
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत की गई है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा होगा।
एरियर भुगतान को लेकर आदेश
सरकार के आदेश में एरियर के भुगतान को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं:
1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी: इन कर्मचारियों की एरियर राशि GPF खाते में जमा होगी।
1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी: इन कर्मचारियों की राशि GPF-2004 खाते में जमा होगी।
स्वायत्त संस्थाओं, PSU, बोर्ड और निगमों के कर्मचारी: इनकी राशि GPF-SAB खाते में जमा होगी।
इस प्रकार जुलाई से अक्टूबर 2026 तक की बढ़ी हुई DA राशि का नकद भुगतान नहीं होगा, बल्कि संबंधित GPF खाते में जमा किया जाएगा।
1 नवंबर 2026 से नकद भुगतान होगा
कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान 1 नवंबर 2026 से स्वीकार्य होगा। इसका मतलब है कि नवंबर 2026 के वेतन में कर्मचारियों को 63 प्रतिशत की नई DA दर का लाभ मिलेगा। नवंबर महीने का वेतन 1 दिसंबर 2026 को देय होगा।
DA की गणना किस आधार पर होगी?
वित्त विभाग के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना के लिए केवल Basic Pay को आधार माना जाएगा। वेतन मैट्रिक्स के निर्धारित लेवल में मिलने वाले मूल वेतन के अलावा स्पेशल पे (Special Pay), पर्सनल पे (Personal Pay) या अन्य किसी प्रकार के वेतन को DA की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, DA की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले पूरे रुपये में माना जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए आदेश की मुख्य बातें
मौजूदा DA: 60 प्रतिशत
नया DA: 63 प्रतिशत
DA में बढ़ोतरी: 3 प्रतिशत
प्रभावी तारीख: 1 जुलाई 2026
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर: संबंधित GPF खाते में जमा
नकद भुगतान: 1 नवंबर 2026 से
नवंबर 2026 का वेतन: 1 दिसंबर 2026 को देय

माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
माझ्या लेखांचा उद्देश लोकांना अचूक, योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. मी नेहमी प्रयत्न करतो की माझ्या लेखनातील भाषा साधी-सोप्या स्वरूपाची असावी, माहिती उपयोगी असावी आणि वाचकांना कोणत्याही विषयाचे आकलन करण्यात अडचण येऊ नये.
