यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कई प्रकार के टर्मिनल लाभ (Terminal Benefits) दिए जाते हैं।
1. CCS (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लाभ
ऐसे कर्मचारियों के परिवार को निम्न लाभ मिलते हैं:
- पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
- मृत्यु उपदान (Death Gratuity)
- सामान्य भविष्य निधि (GPF) की जमा राशि
- छुट्टी नकदीकरण (Leave Encashment)
- CGEGIS (Central Government Employees Group Insurance Scheme)
- CGHS या FMA सुविधा
2. NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लाभ
NPS कर्मचारियों के परिवार को:
- NPS में जमा पेंशन राशि से लाभ या CCS Pension Rules के अनुसार पारिवारिक पेंशन (विकल्प/डिफॉल्ट विकल्प के अनुसार)
- मृत्यु उपदान
- छुट्टी नकदीकरण
- CGEGIS
- CGHS लाभ मिलता है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक फॉर्म
पारिवारिक पेंशन के लिए:
CCS (Pension) Rules के Form-14 में दावा करना होता है।
मृत्यु उपदान (Death Gratuity) के लिए:
Form-12 में दावा करना होता है।
GPF, Leave Encashment और CGEGIS के लिए:
अलग से आवेदन या फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती।
CGHS के लिए:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्म भरना होता है।
फैमिली पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज
- कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दावेदार का PAN कार्ड
- दावेदार के सिंगल बैंक खाते की जानकारी
- पता प्रमाण पत्र
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- दो नमूना हस्ताक्षर
- कद और व्यक्तिगत पहचान की जानकारी
- मोबाइल नंबर और ईमेल (यदि उपलब्ध हो)
Death Gratuity के लिए जरूरी दस्तावेज
- कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- नामांकित व्यक्ति (Nominee) के बैंक खाते की जानकारी
- दावेदार का PAN कार्ड
- प्रत्येक Nominee के लिए अलग दावा
प्रक्रिया कैसे पूरी होती है?
फैमिली पेंशन और मृत्यु उपदान की प्रक्रिया BHAVISHYA Software के माध्यम से की जाती है।
- Head of Office (HOO) पात्र परिवार सदस्य से Form-14 और Form-12 की जानकारी प्राप्त करता है।
- HOO BHAVISHYA पोर्टल पर सभी विवरण और दस्तावेज अपलोड करता है।
- इसके बाद केस Pay & Accounts Office (PAO) को भेजा जाता है।
- PAO प्रक्रिया पूरी करके CPAO को भेजता है।
- CPAO बैंक को फैमिली पेंशन भुगतान के लिए सूचना देता है।
तुरंत मिलने वाली Provisional Family Pension
यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार सदस्य द्वारा:
- Form-14
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
जमा कर दी जाती है और Head of Office दावे को सही मानता है, तो वह तुरंत Provisional Family Pension मंजूर कर सकता है।
इसके लिए PAO को पूरी पेंशन फाइल भेजने का इंतजार जरूरी नहीं है।
Provisional Family Pension की राशि CCS Pension Rules के अनुसार अधिकतम पारिवारिक पेंशन से ज्यादा नहीं हो सकती। PAO केवल Head of Office के मंजूरी आदेश के आधार पर भुगतान जारी कर सकता है।
यह दस्तावेज मुख्य रूप से सेवा में मृत्यु होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाले लाभ और प्रक्रिया की जानकारी देता है।

माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
माझ्या लेखांचा उद्देश लोकांना अचूक, योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. मी नेहमी प्रयत्न करतो की माझ्या लेखनातील भाषा साधी-सोप्या स्वरूपाची असावी, माहिती उपयोगी असावी आणि वाचकांना कोणत्याही विषयाचे आकलन करण्यात अडचण येऊ नये.
