हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए बकाया एरियर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान से जुड़े लंबित पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर की एक और किस्त जारी करने के आदेश दिए हैं। सरकार के ताजा कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पात्र पेंशनरों को यह राशि सितंबर 2026 की पेंशन या पारिवारिक पेंशन के साथ दी जाएगी।
इस फैसले का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। सरकार ने कर्मचारी की श्रेणी के आधार पर एरियर की अलग-अलग राशि निर्धारित की है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को शेष बकाया एरियर का 30 प्रतिशत और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को शेष बकाया राशि का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
सितंबर की पेंशन के साथ आएगी एरियर की किस्त
हिमाचल सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एरियर की नई किस्त का भुगतान सितंबर 2026 की पेंशन या पारिवारिक पेंशन के साथ किया जाना है। इसका मतलब है कि पात्र पेंशनरों को अपनी नियमित मासिक पेंशन के साथ एरियर की निर्धारित किस्त भी मिल सकती है।
यह आदेश पहले जारी किए गए कई आदेशों की अगली कड़ी है। इससे पहले भी सरकार की ओर से पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाये का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया गया है। ताजा आदेश में पहले से तय कर्मचारी श्रेणी के आधार पर ही एरियर की राशि निर्धारित करने की बात कही गई है।
किस श्रेणी के पेंशनर को कितना एरियर मिलेगा?
सरकार के आदेश के अनुसार इस बार भुगतान का प्रतिशत कर्मचारी की श्रेणी पर निर्भर करेगा।
तृतीय श्रेणी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया एरियर की शेष राशि का 30 प्रतिशत दिया जाएगा। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों को शेष बकाया एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 प्रतिशत या 15 प्रतिशत की गणना पूरे मूल एरियर पर नहीं, बल्कि पहले किए गए भुगतानों और लागू समायोजनों के बाद बची शेष बकाया राशि के आधार पर होगी। इसलिए अलग-अलग पेंशनरों को मिलने वाली वास्तविक रकम अलग हो सकती है।
पहले के भुगतान और राहत राशि का भी होगा समायोजन
एरियर की गणना करते समय सरकार ने पहले दी गई कुछ राशि को समायोजित करने का प्रावधान किया है। आदेश के अनुसार मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर पहले दी गई अंतरिम राहत की चार किस्तों को सकल बकाया एरियर में से घटाया जाएगा।
ये अंतरिम राहत की किस्तें 2 अगस्त 2016, 4 अगस्त 2017, 9 फरवरी 2018 और 20 अगस्त 2018 के आदेशों के तहत दी गई थीं।
इसके अलावा पहले स्वीकृत महंगाई राहत की 12 किस्तों की राशि भी सकल पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर से घटाई जाएगी। इन समायोजनों के बाद जो शुद्ध राशि बचेगी, उसी के आधार पर पेंशनर को एरियर का भुगतान किया जाएगा।
इसका मतलब पेंशनरों के लिए क्या है?
सरल भाषा में समझें तो सरकार पहले कुल बकाया एरियर की गणना करेगी। इसके बाद पहले दी गई अंतरिम राहत और महंगाई राहत की पात्र राशि को समायोजित किया जाएगा। इन कटौतियों के बाद जो बकाया राशि बचेगी, उसे संबंधित कर्मचारी की श्रेणी के अनुसार किस्त में जारी किया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी तृतीय श्रेणी के पेंशनर के समायोजन के बाद शेष एरियर 1 लाख रुपये है, तो 30 प्रतिशत के हिसाब से 30 हजार रुपये की किस्त बन सकती है।
इसी तरह यदि प्रथम या द्वितीय श्रेणी के किसी पेंशनर का समायोजन के बाद शेष एरियर 1 लाख रुपये है, तो 15 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपये की किस्त होगी।
ये केवल समझाने के लिए उदाहरण हैं। वास्तविक भुगतान पेंशनर के विभागीय रिकॉर्ड और सरकार द्वारा निर्धारित एरियर की वास्तविक शेष राशि के आधार पर होगा।
पेंशनरों के लिए पहले भी जारी हुई हैं एरियर की किस्तें
हिमाचल प्रदेश सरकार पहले भी संशोधित वेतनमान और पेंशन से जुड़े बकाये का चरणबद्ध भुगतान करती रही है। ताजा आदेश 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024, 28 अगस्त 2024, 19 अक्टूबर 2024, 19 जून 2025, 27 जनवरी 2026, 22 जून 2026 और 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए आदेशों की अगली कड़ी है।
अगस्त 2026 में भी राज्य सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के एरियर को लेकर भुगतान के आदेश जारी किए थे। उस समय सरकार की ओर से 281 करोड़ रुपये के पेंशन एरियर जारी किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
इसके बाद अगस्त में जारी प्रावधानों में कुछ संशोधन भी किए गए। सरकार ने कुछ मामलों में अधिकतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन की सीमा में बदलाव किया था। पेंशन की अधिकतम सीमा को 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 1,20,050 रुपये और पारिवारिक पेंशन की सीमा को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 67,230 रुपये किया गया था।
किन पेंशनरों को अपने भुगतान की जांच करनी चाहिए?
जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच हुई है और जो सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी में आते हैं, उन्हें अपने पेंशन भुगतान की जांच करनी चाहिए।
पेंशनर अपनी बैंक खाते में आने वाली सितंबर 2026 की पेंशन की राशि के साथ एरियर की अलग राशि या संबंधित पेंशन भुगतान विवरण भी देख सकते हैं। यदि भुगतान अपेक्षित राशि से अलग दिखाई देता है, तो संबंधित विभाग, पेंशन वितरण प्राधिकरण या बैंक से जानकारी ली जा सकती है।
साथ ही यह समझना जरूरी है कि हर पेंशनर को समान रकम नहीं मिलेगी। पेंशन की राशि, सेवा से जुड़े रिकॉर्ड, कर्मचारी की श्रेणी और पहले किए गए भुगतान के समायोजन के कारण एरियर की रकम अलग-अलग हो सकती है।
पारिवारिक पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ
इस आदेश में पारिवारिक पेंशनरों को भी शामिल किया गया है। यानी पात्र कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को भी लागू नियमों के अनुसार बकाया एरियर की किस्त का भुगतान किया जा सकता है।
पारिवारिक पेंशन के मामले में भी पहले दी गई राहत और महंगाई राहत की पात्र राशि को एरियर में समायोजित करने का प्रावधान है। इसलिए वास्तविक भुगतान की गणना व्यक्तिगत रिकॉर्ड के आधार पर होगी।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के लिए सितंबर 2026 की पेंशन के साथ बकाया एरियर की एक और किस्त मिलने की जानकारी महत्वपूर्ण है। सरकार के ताजा आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पात्र कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी में शेष एरियर का 30 प्रतिशत और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
हालांकि पेंशनरों को मिलने वाली वास्तविक रकम सभी के लिए समान नहीं होगी। पहले दी गई अंतरिम राहत और महंगाई राहत की राशि का समायोजन करने के बाद बची शुद्ध एरियर राशि पर भुगतान की गणना होगी।
इसलिए पेंशनर सितंबर 2026 की पेंशन के साथ मिलने वाले भुगतान की जानकारी अपने पेंशन रिकॉर्ड और बैंक खाते में जरूर जांचें।

माझं नाव एन. डी. यादव आहे. मला लेखन क्षेत्रात ६ वर्षांचा अनुभव आहे. माझ्या लेखन प्रवासात मी सरकारी धोरणे, कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे हक्क, पेन्शन योजना तसेच जनकल्याणकारी योजना याबाबतची माहिती तुम्हांपर्यंत सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.
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